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वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला : धनशोधन मामले का गवाह पहुंचा हाईकोर्ट, अदालत ने केंद्र से मांगा जवाब

Wed, 04 Dec 2019 10:55 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में एक गवाह की याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। गवाह ने अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को खारिज करने की मांग की है।

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न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने गृह मंत्रालय और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर उनसे याचिका पर जवाब दायर करने के लिए कहा है। याचिका में दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता के जांच में शामिल होने के बावजूद एलओसी जारी किया गया।

याचिकाकर्ता जमील सैदी ने कहा कि मामले में वह आरोपी भी नहीं है, कई अवसरों पर वह ईडी के समक्ष पेश हुए और एजेंसी ने जो भी सवाल पूछे उनके जवाब दिए। केंद्र के वकील अजय दिगपाल ने गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया और नोटिस को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख पर जवाब दाखिल किया जाएगा।
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सैदी ने याचिका में कहा है कि एलओसी बिना किसी आधार के जारी किया गया और केवल उनका उत्पीड़न करने के लिए इसे जारी किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अवसरों पर उन्होंने चिकित्सकीय आधार पर ईडी के समक्ष उपस्थित होने से छूट की मांग की या अपने नाबालिग बच्चे को लंदन से लाने की अपील की तो भी एजेंसी ने उनके आग्रह का जवाब नहीं दिया और उन्हें उसके समक्ष पेश होना पड़ा।

याचिका में दावा किया गया है कि सेदी कुछ समय के लिए एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए जब उनका इलाज चल रहा था। मामला इटली की फिनमिक्कैनिका कंपनी की ब्रिटिश सहायक अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए 3600 करोड़ रुपये के सौदे में कथित तौर पर हुई अनियमितता से जुड़ा हुआ है।
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इस सौदे को 2014 में भाजपा नीत राजग सरकार ने रद्द कर दिया था। घोटाले के सिलसिले में सीबीआई और ईडी ने भ्रष्टाचार और धनशोधन का मामला शुरू किया है।

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