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हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला की पैरोल याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

Mon, 15 Jul 2019 09:28 PM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया
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हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की पैरोल याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। चौटाला ने पौत्र अर्जुन चौटाला की सगाई में शामिल होने के लिए चार सप्ताह की पैरोल मांगी है। याचिका में कहा गया है कि अर्जुन चौटाला की 18 जुलाई को सगाई होनी है।

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न्यायमूर्ति आईएस मेहता ने दिल्ली सरकार को मंगलवार दोपहर तक जवाब देने का आदेश दिया है। पीठ के समक्ष अधिवक्ता अमित साहनी ने कहा कि ओपी चौटाला को 18 जुलाई को पोते की सगाई में शामिल होना है। इसलिए उन्हें पैरोल प्रदान की जाए। उनके मुव्वकिल को डेढ़ साल से पैरोल नहीं मिली है। 

पेश याचिका में कहा गया है कि सगाई समारोह में शामिल होने व अपने सामाजिक रिश्ते मजबूत करने के लिए चौटाला को पैरोल चाहिए। इससे पहले मई में चौटाला को 14 दिन की फरलो मिली थी। उसके बाद उन्होंने जेल में सरेंडर कर दिया था। इसके अलावा चौटाला की सजा पूरी होने से पूर्व जेल से रिहाई की याचिका दिल्ली सरकार के समक्ष विचाराधीन है। 
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रोहिणी स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने ओमप्रकाश चौटाला, उनके पुत्र अजय चौटाला व 3 दोषियों को 10-10 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई थी। इन पर हरियाणा में आयोजित 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में धांधली करने का आरोप था। फिलहाल चौटाला, उनके पुत्रों अजय व अभय पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है।

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