दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा की उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें उन्होंने इंडिगो एयरलाइन द्वारा खुदपर छह महीने का प्रतिबंध लगाने को चुनौती दी है। अदालत ने 20 फरवरी को कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को तक 8 हफ्तों के अंदर उसके प्रतिनिधित्व की तारीख तय करनी चाहिए।