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जाकिर को HC से झटका, अकाउंट्स तुरंत फ्रीज करने के खिलाफ याचिका खारिज

Thu, 16 Mar 2017 11:33 AM IST
amarujala.com- Written by : अजय कुमार सिंह
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zakir naik
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विवादित इस्लामिक प्रचारक डॉ जाकिर नाइक को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है।  हाईकोर्ट ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की याचिका को खारिज कर दी है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के सारे अकाउंट्स तुरंत फ्रीज करने के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि MHAके पास बैन लगाने के पर्याप्त सबूत हैं।
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Delhi High Court dismisses plea of Zakir Naik led Islamic Research Foundation against immediate ban and freezing of accounts. pic.twitter.com/0ofdItBE3S — ANI (@ANI_news) March 16, 2017

  Delhi HC: MHA has sufficient material for ban.Immediate action appears to have been taken in interest of integrity &public order maintenance — ANI (@ANI_news) March 16, 2017 गृह मंत्रालय ने नवंबर 2016 की अधिसूचना जारी की थी जिसमें गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत आईआरएफ पर पांच साल के लिए प्रतिबंध ल गाया गया था।
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