उच्चतम न्यायालय सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के 4 अगस्त के उस फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार की छह अपीलों पर सुनवाई करने को सहमत हो गया जिसमें यह कहा गया था कि उपराज्यपाल ही राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक प्रमुख हैं। न्यायालय इन अपीलों पर नौ सितंबर को सुनवाई करेगा।
प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, ‘उन्हें शुक्रवार को सुनवाई के लिए आने दीजिए।’ पीठ ने यह बात तब कही जब दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने इन याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया।
सुब्रमण्यम ने कहा, ‘दिल्ली उच्च न्यायालय के 4 अगस्त के फैसले से दिल्ली में एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसने व्यवस्था दी थी कि निर्वाचित सरकार को सभी फैसलों के लिए उप राज्यपाल से पूर्व मंजूरी लेनी होगी।’