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Mumbai: सपा विधायक अबू आजमी के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख ने दी गवाही, महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी का मामला

Wed, 25 May 2022 08:56 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

सपा विधायक ने कथित तौर पर कहा था कि महिलाओं से छेड़छाड़ की जैसी घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि महिलाएं नग्नता को फैशन मानने लगी हैं।
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दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल - फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
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दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बुधवार को मुंबई में एक मजिस्ट्रेट अदालत के सामने अपना बयान दर्ज कराया। यह मामला समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अबू आजमी के खिलाफ है। आजमी पर साल 2017 में कथित तौर पर महिला विरोधी टिप्पणियां करने का आरोप है।

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बयान दर्ज कराने के बाद मीडिया से बात करते हुए मालीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के एक नेता ने कहा है कि इस तरह के बयान दुष्कर्म की मानसिकता और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ाने का काम करते हैं। 

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेल (बोरिवली कोर्ट) आरजी बागड़े ने आजमी के वकील की ओर से गवाह का क्रॉस-एग्जामिनेशन करने के लिए मामले को 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। मुंबई के विधायक आजमी के खिलाफ ये मामला बेंगलुरु में नए साल की पूर्व संध्या पर एक सामूहिक छेड़छाड़ की घटना के बाद साल 2017 में एक साक्षात्कार के दौरान उनकी ओर की गई टिप्पणियों से संबंधित है।
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सपा विधायक ने कथित तौर पर कहा था कि इस तरह की घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि महिलाएं नग्नता को फैशन मानने लगी हैं। उन्होंने छोटे कपड़े पहने हुए थे। आजमी ने कहा था कि जहां तक बेंगलुरु का संबंध है महिलाओं और अभिभावकों को याद रखना चाहिए कि सुरक्षा की शुरुआत घर से ही होती है।

मालीवाल ने दिल्ली में दर्ज कराई थी जीरो एफआईआर
इन बयानों पर आपत्ति जताते हुए डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली में एक जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी। बता दें कि जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराने का एक तरीका है जिसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अपराध किस क्षेत्र में हुआ है। 

बाद में यह मामला दक्षिण मुंबई में कोलाबा पुलिस स्टेशन के पास भेज दिया गया था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के साथ अबू आजमी के खिलाफ एक हलफनामा भी दाखिल किया है।

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