भारतीय रेलवे ने ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी हैं। रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग पॉइंट बदलने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक, यात्रियों को यात्रा से पहले ज्यादा लचीलापन मिलेगा, जिससे उनकी प्लानिंग आसान हो जाएगी। इन बदलावों को एक से 15 अप्रैल के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। रेलवे के नए नियमों के तहत, अगर कोई यात्री अपनी कन्फर्म टिकट को यात्रा से 72 घंटे पहले कैंसिल करता है तो उसे लगभग पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। इस दौरान केवल एक तय फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज ही काटा जाएगा। जबकि बाकी राशि रिफंड कर दी जाएगी। इससे समय पर टिकट कैंसिल करने वालों को राहत मिलेगी।
72 घंटे से पहले: अधिकतम रिफंड मिलेगा, केवल प्रति यात्री फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज कटेगा
72 घंटे से 24 घंटे के बीच: किराए का 25 प्रतिशत कटेगा (न्यूनतम चार्ज लागू)
24 घंटे से 8 घंटे के बीच: किराए का 50 प्रतिशत कटेगा (न्यूनतम चार्ज लागू)
8 घंटे से कम समय: पहले कोई रिफंड नहीं मिलेगा
ये नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।
यात्री वक्त तक बदल सकेंगे स्टेशन
रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए बोर्डिंग प्वाइंट बदलने के नियमों में ढील दी है। अब यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से सिर्फ 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। रेलवे मंत्रालय का कहना है कि यह सुविधा खासकर बड़े शहरों में काफी मददगार साबित होगी, जहां एक से ज्यादा रेलवे स्टेशन होते हैं। इससे यात्री अपनी सहूलियत के अनुसार नजदीकी स्टेशन से यात्रा शुरू कर पाएंगे। पहले यह सुविधा केवल चार्ट बनने से पहले तक ही सीमित थी।