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Defence: देश की रक्षा की 'चौथी ताकत' भविष्य को लेकर आशंकित, क्या हड़ताल पर जाएंगे आयुध कारखाने के 'कर्मचारी'

सार

कर्मचारियों को डर है कि भविष्य में देश के कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण या विलय हो सकता है। इनके बंद होने का भी उच्च जोखिम है। कर्मचारी महासंघों ने निष्कर्ष निकाला है कि इन जोखिमों के मंडराते हुए, किसी भी कर्मचारी को विलयन का विकल्प नहीं चुनना चाहिए। हड़ताल मतदान के बाद, संघ अब उद्योग-व्यापी हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। जानिए क्या है पूरा मामला
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ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कोलकाता मुख्यालय - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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आयुध कारखानों के रक्षा असैन्य कर्मचारी, लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें सात नवगठित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) में शामिल नहीं होना है। इसके बावजूद उन्हें डीपीएसयू में जबरन प्रतिनियुक्ति पर रखा जा रहा है। रक्षा असैन्य कर्मचारी संगठनों की मांग है कि सरकार एक अधिसूचना जारी करे, जिससे कर्मचारियों को नए निगमों में केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप में बने रहने की अनुमति मिल सके। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार आयुध कारखानों के रक्षा असैन्य कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही माँग को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कर्मचारी महासंघों ने निष्कर्ष निकाला है कि विभिन्न जोखिमों के मंडराते हुए खतरे के बीच, किसी भी कर्मचारी को विलयन का विकल्प नहीं चुनना चाहिए। सरकार, रक्षा असैन्य कर्मियों की मांग पूरी करे, इसके लिए महासंघ अब उद्योग-व्यापी हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं।

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एआईडीईएफ के महासचिव सी. श्रीकुमार ने बताया, कर्मचारियों और उनकी ट्रेड यूनियनों ने लगातार यह बात कही है कि वे इन संस्थाओं के भविष्य को लेकर अनिश्चितता का हवाला देते हुए डीपीएसयू में शामिल नहीं होना चाहते। यूनियनों की मांग है कि सरकार एक अधिसूचना जारी करे, जिससे कर्मचारियों को नए निगमों में केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप में बने रहने की अनुमति मिल सके। सरकार ने इस बाबत उच्च न्यायालय के समक्ष आश्वासन भी दिया गया था। 

इससे पहले प्रसार भारती में प्रतिनियुक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों के मामले में भी इसका पालन किया गया था। 4 अगस्त, 2025 को, सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए एक समामेलन पैकेज की सिफारिश करने के मकसद से पूर्व सचिव (रक्षा उत्पादन) की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। इसकी जानकारी होने पर, कर्मचारी संगठनों, एआईडीईएफ, बीपीएमएस, आईएनडीडब्ल्यूएफ और सीडीआरए ने केंद्र सरकार के इस "अनुचित दृष्टिकोण" पर गहरा असंतोष व्यक्त किया।
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25 अगस्त, 2025 को एक आपातकालीन बैठक में, महासंघों ने प्रत्येक कर्मचारी तक पहुंचने के लिए एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसमें डीपीएसयू में शामिल होने से इनकार करने और सेवानिवृत्ति तक डीम्ड डेपुटेशन पर बने रहने का विकल्प चुनने वाले विकल्प प्रपत्रों पर हस्ताक्षर एकत्र किए जाएंगे। 30 अगस्त, 2025 को जारी एक संयुक्त परिपत्र में समामेलन को अस्वीकार करने के कारणों को रेखांकित किया गया है। जैसे, 30.09.2026 को सरकारी सहायता समाप्त होने के बाद डीपीएसयू की वित्तीय सुरक्षा का अभाव। टीसीएल और जीआईएल जैसे कुछ डीपीएसयू पहले से ही गंभीर वित्तीय संकट में हैं। एडब्ल्यूईआईएल और एवीएनएल को निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा में अभी तक प्रमुख निविदाएं हासिल नहीं हुई हैं।

वाईआईएल का कमजोर प्रदर्शन। डीपीएसयू के बंद होने पर वेतन और व्यय की कोई गारंटी नहीं है।

कर्मचारियों को जबरन वीआरएस/विशेष वीआरएस का खतरा पैदा हो रहा है। उन्हें नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं दिखाई दे रही। एनपीएस/यूपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की मांग करने का अधिकार खोने का जोखिम। ओपीएस कर्मचारियों के लिए अवशोषण के बाद बर्खास्त होने पर पेंशन जब्त होने का जोखिम। शीघ्र पदोन्नति और वेतन वृद्धि के झूठे वादे। सरकार का इरादा डीपीएसयू को बीमार होने देना है, जिससे निजी अधिग्रहण का रास्ता साफ हो रहा है। 01.10.2021 से स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या में कमी, अवशोषण संबंधी चिंताएं बढ़ा रही है। सीसीएस पेंशन नियम 37-ए के प्रावधान जो 51% से अधिक विनिवेश की स्थिति में कर्मचारियों को खतरे में डालते हैं। 13.12.2021 के विनिवेश/निजीकरण दिशानिर्देश, रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की न्यूनतम उपस्थिति की अनुमति देते हैं। भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण, विलय या बंद होने का उच्च जोखिम है।

कर्मचारी महासंघों ने निष्कर्ष निकाला है कि इन जोखिमों के मंडराते हुए, किसी भी कर्मचारी को विलयन का विकल्प नहीं चुनना चाहिए। हड़ताल मतदान के बाद, संघ अब उद्योग-व्यापी हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी. श्रीकुमार ने कहा कि सरकार अपने ही कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती। पूर्व आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों को एक अधिसूचना के माध्यम से सेवानिवृत्ति तक केंद्र सरकार के कर्मचारी बने रहने की अनुमति दी गई है, और सरकार उनके वेतन और भत्तों के लिए बजटीय सहायता प्रदान करती रही है। ऐसे में सरकार, आयुध निर्माणी कर्मचारियों, जो हमारे देश की रक्षा में चौथी ताकत हैं, को रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) के हाथों में क्यों धकेलना चाहती है। 

श्रीकुमार ने दोहराया कि आयुध निर्माणियां युद्ध भंडार हैं और उन्हें सरकार के अधीन ही रखा जाना चाहिए। सरकार को सभी 41 आयुध निर्माणियों को ओएफबी के तहत एक विभागीय संगठन के रूप में बहाल करना चाहिए। इस बीच, एआईडीईएफ द्वारा दायर रिट याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए आश्वासन के अनुसार, सात रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) में 63,000 कर्मचारियों को केंद्र सरकार/रक्षा नागरिक कर्मचारी के रूप में बनाए रखते हुए, पर्याप्त कार्यभार और वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

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