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जानिए, बैंक और डिजिटल मोबाइल वॉलेट से कैसे हटाएं आधार

Thu, 27 Sep 2018 09:20 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार प्राइवेट कंपनियों के लिए अब आधार अनिवार्य नहीं रह गया है। निजी कंपनियां, डिजिटल मोबाइल वॉलेट, बैंक व टेलीकॉम कंपनियों आदि की सेवाएं लेने के लिए लोगों को आधार उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं रह गया है। 
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हालांकि, टेलीकॉम कंपनियों ने फिलहाल आधार डी-लिंक करने का कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं कराया है। लेकिन डिजिटल मोबाइल वॉलेट और बैंक खाते में जिन लोगों ने आधार रजिस्टर करवा लिया था और अब हटाना चाहते हैं, उनके लिए ये तरीके काम के साबित हो सकते हैं। 

डिजिटल मोबाइल वॉलेट से ऐसे डी-लिंक करें

कुछ डिजिटल वॉलेट कंपनियों ने अपने एप पर अभी आधार डी-लिंक करने का ऑप्शन नहीं दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही ये सुविधा कंपनियां एप में ही देने लगेंगी। लेकिन, तब तक के लिए आप इस तरीके से आधार डी-लिंक कर सकते हैं। जिस कंपनी का डिजिटल वॉलेट आप प्रयोग कर रहे हैं उसके कस्टमर केयर को फोन करना होगा। उनसे आपको आधार हटाने से संबंधित ई-मेल भेजने को कहना होगा। कंपनी की ओर से ई-मेल आने पर आपको अपने आधार की कॉपी देनी होगी। इसके बाद 72 घंटे के अंदर आपका आधार आपके खाते से हटा दिया जाएगा। 
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बैंक से आधार हटाने का यह है तरीका

फिलहाल बैंक खाते से ऑनलाइन तरीके से आधार डी-लिंक नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको बैंक की शाखा में जाना होगा। वहां आपको आधार हटाने वाला फॉर्म भरकर जमा करना होगा। 48 घंटे के भीतर आपके खाते से आधार डी-लिंक कर दिया जाएगा। 

इसके अलावा किसी संस्था से अगर आप अपने आधार को डी-लिंक कराना चाहते हैं तो उसके लिए उस कंपनी को एक आधार हटाने से संबंधित एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा। उसके आधार पर कंपनी आपकी आधार डिटेल्स को हटा देगी। हालांकि, इसमें कुछ दिन का समय भी लग सकता है। 
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