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अयोध्या में विवादित स्थल के पास भूमि अधिग्रहण के कानून के खिलाफ याचिकाओं पर कोर्ट करेगा विचार

Fri, 15 Feb 2019 06:55 PM IST
अमित मंडल भाषा, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Amar Ujala
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उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद परिसर के विवादित स्थल सहित 67.703 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने संबंधी 1993 के केन्द्रीय कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली नयी याचिका पर इस संबंध में पहले से ही लंबित मामले के साथ विचार किया जायेगा।

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इस मुद्दे को लेकर नयी याचिका को मुख्य याचिका के साथ ही संलग्न करने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि इस याचिका को उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाये जो इस मसले पर पहले से विचार कर रही है।

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