मुंबई में स्पेशल एनआईए अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पिछले सप्ताह सध्वी की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए आज की तारीख तय की थी। साध्वी प्रज्ञा पर 2008 में मालेगांव में हुए धमाकों में हाथ होने का आरोप था, हालांकि एनआईए ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है।
साथ ही एनआईए ने प्रज्ञा की जमानत याचिका की भी खिलाफत नहीं की थी। जांच एजेंसी एनआईए का मानना है कि जांच में कही भी आरोपी साध्वी प्रज्ञा का कोई रोल नजर नहीं आया।
प्रज्ञा के अलावा शिव नारायण कलसांगड़ा, श्याम भवरलाल साहू, प्रवीण टक्कलकी, लोकेश शर्मा और धान सिंह चौधरी के खिलाफ दर्ज आरोप हटा लिए गए थे।