पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले के मामले में जेल में बंद एचडीआईएल के प्रमोटर राकेश वधावन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दरअसल शुक्रवार को यहां एक विशेष अदालत ने राकेश वधावन की अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया।
बता दें कि राकेश वधावन ने कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला देते हुए स्वास्थ्य आधार पर जमानत मांगी थी। राकेश वधावन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। विशेष पीएमएलए न्यायाधीश पीपी राजवैद्य ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
दरअसल वधावन ने अंतरिम जमानत अर्जी में अपनी बढ़ती उम्र और मौजूदा बीमारियों का हवाला दिया था। इस दौरान राकेश वधावन ने कहा था कि उन्हें जेल में कोरोना वायरस संक्रमण का डर है।
यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाउसिंग डेवलपमेंटएंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग पिछले साल सितंबर महीने में सामने आए पीएमसी बैंक घोटाले में आरोपी हैं। इस मामले की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच कर रहा है। इसके साथ इस मामले की मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा भी तफ्तीश कर रही है।