कथित रूप से नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्ति हड़पने के मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। स्वामी ने कांग्रेस व एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के वित्तीय दस्तावेज दिलाने के लिए अर्जी दायर की थी।
पटियाला हाउस स्थित मजिस्ट्रेट लवलीन ने स्वामी की अर्जी पर कांग्रेसी नेताओं के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। इस अर्जी पर अदालत 26 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा ने कहा कि स्वामी के पास वित्तीय दस्तावेज मंगाने का कोई आधार नहीं है। यह दस्तावेज केवल इसलिए लेना चाहते हैं ताकि एक नया केस बना सकें।
बचाव पक्ष की अधिवक्ता रिबैका जोन ने कहा कि स्वामी यह दस्तावेज केवल इसलिए मंगाना चाहते हैं ताकि वह कांग्रेस व उसके नेताओं के खिलाफ कोई सुराग हासिल कर लें और उसके आधार पर खुद जांच करें और नये केस दायर करें।