कोच्चि की एक स्थानीय अदालत ने सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर की हिरासत अवधि सात दिन बढ़ाने की सीमा शुल्क विभाग की याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (आर्थिक अपराध उल्लंघन) की अदालत ने सीमा शुल्क विभाग की याचिका पर शिवशंकर की हिरासत की पांच दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया।
बता दें कि सीमा शुल्क विभाग ने अदालत से शिवशंकर की हिरासत सात दिन बढ़ाए जाने का सोमवार को आग्रह किया था। सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय ने सोमवार को दावा किया कि मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने हिरासत में पूछताछ के दौरान जो जानकारियां दी हैं, उनसे सोना तस्करी मामले से संबद्ध मुद्रा तस्करी मामले से जुड़े होने और शिवशंकर की संलिप्तता के संकेत मिलते हैं।
एजेंसी ने अपनी याचिका में कहा कि शिवशंकर द्वारा इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन को लेकर भी जांच की आवश्यकता है। एजेंसी ने कहा कि शिवशंकर ने हिरासत में पूछताछ के दौरान कहा था कि उनके पास एक मोबाइल फोन है, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि वह दो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे थे।