रॉबर्ट वाड्रा को धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होना होगा। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने भी वाड्रा को पेश होने का निर्देश दिया है। वहीं अदालत ने ईडी को भी निर्देश दिया कि वह धन शोधन के मामले में रॉबर्ट वाड्रा को, उनके कार्यालय से पिछले साल जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रति (सॉफ्ट और हार्ड) मुहैया कराए।
दोपहर 2 बजे वाड्रा की याचिका पर सुनवाई हुई और इसके बाद उन्हें ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया। अब मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।
ईडी ने धन शोधन से जुड़े एक मामले में पिछले साल वाड्रा के कार्यालय में छापा मारकर ये दस्तावेज जब्त किए थे। विशेष जज अरविंद कुमार ने ईडी को निर्देश दिया कि वह दस्तावेजों की प्रति वाड्रा को मुहैया कराए।
गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी के पति वाड्रा विदेशों में संपत्तियों की कथित खरीद और राजस्थान के बीकानेर में कथित जमीन घोटाला मामलों में आरोपी हैं।
वाड्रा ने शनिवार को अदालत में अर्जी देकर कहा था कि ईडी जब्त दस्तावेजों के आधार पर उनसे पूछताछ कर रहा है, इसलिए उन्हें सबकी प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एजेंसी ने सात दिसंबर, 2018 को दिल्ली में वाड्रा के कार्यालयों पर छापा मारा था।
दिल्ली की अदालत ने पांच दिन के भीतर वाड्रा को दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश ईडी को दिया है। वहीं वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने दिल्ली के पटिया हाउस कोर्ट में ईडी पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ईडी मामले में तेजी लाना चाहता है क्योंकि चुनाव नजदीक हैं।