कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू किए गए सामाजिक दूरी बनाए रखने संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए महाराष्ट्र के सतारा में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि इन लोगों ने 13 मार्च को एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें पांच हजार से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था।
बावधन यात्रा संयोजन समिति ने सतारा के वाई में बावधन यात्रा का आयोजन किया था। ये पांचों इसी समिति के सदस्य हैं। सतारा के पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी सतपुते ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर कलेक्टर द्वारा इस तरह की सभाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी एक आदेश के बावजूद उन्होंने यात्रा का आयोजन किया जिसमें राज्य के विभिन्न भागों से 5,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था।
पुलिस ने इनकी पहचान राजेंद्र अबाजी भोसले (अध्यक्ष), दीपक दिलीप नानवरे (उपाध्यक्ष), अंकुश जगन्नाथ कुंभार (सचिव), सचिन अप्पासो भोसले (कोषाध्यक्ष) और संभाजी शिवाजी दाभाडे (सदस्य) के रूप में की गई।
एक अधिकारी ने बताया कि इन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।