उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस के कारण अधिकारियों को छह अप्रैल तक जीएसटी, कर और बैंक का बकाया न वसूलने के लिए कहने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है।