सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के वकील सगीर अहमद खान के उस अनुरोध को स्वीकार किया जिसमें उन्होंने मुंबई में फंसे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लोगों को घर भेजने की व्यवस्था करने के लिए 25 लाख रुपये देने की पेशकश की थी। वकील का कहना था कि इन पैसों का इस्तेमाल रेलवे टिकट के इंतजाम के लिए किया जा सकता है।
वकील खान का कहना था कि वह यह रकम पीएम केयर फंड या सीएम केयर फंड में नहीं जमा कराना चाहते है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने वकील के अनुरोध को स्वीकार करते हुए रजिस्ट्रार जनरल के दफ्तर में 25 लाख रुपये जमा करने की इजाजत दे दी है। खान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।