फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोविड-19 के उपचार में जुटे स्वास्थ्य कर्मचारियों को समय पर मिलेगा वेतन, आदेश जारी

Fri, 19 Jun 2020 06:36 AM IST
योगेश साहू अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।

सार

  • केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को जारी किया आदेश
  • उल्लंघन पर आपराधिक केस हो सकता है दर्ज
विज्ञापन
डॉक्टर (फाइल फोटो) - फोटो : PTI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कोरोना मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को समय पर वेतन मिलना जरूरी है। दिल्ली सहित कुछ जगहों से वेतन समय पर नहीं मिलने की शिकायतें मिल रही हैं। इसके चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को सभी राज्य व केंद्र शासित राज्यों को समय पर वेतन देने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन


साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए महामारी अधिनियम के तहत इस कानून के उल्लंघन पर आपराधिक केस दर्ज होने की चेतावनी भी दी है। इसके तहत संबंधित अस्पताल, संस्थान या प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने सभी राज्य व केंद्र शासित राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द डॉक्टरों का वेतन जारी किया जाए। यदि वे ऐसा नहीं करते तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा और बकायेदार अस्पतालों, संस्थानों, प्राधिकरणों पर नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन


दरअसल, दिल्ली नगर निगम के डॉक्टरों ने कुछ ही समय पहले वेतन न मिलने के चलते सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दी थी। इनमें कोविड सेवाओं में जुटे स्वास्थ्य कर्मचारी भी शामिल थे।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें