याचिका में हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मांग की गई है। याचिका में इस आधार पर अवमानना कार्रवाई की मांग की जा रही है कि हरियाणा के अधिकारी तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ मामले सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं।
एक पूर्व राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर हरियाणा राज्य के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग की है। याचिका में सांप्रदायिक और हिंसक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों से संबंधित शीर्ष अदालत द्वारा पारित निर्देशों का पालन करने में अधिकारियों की निष्क्रियता का आरोप लगाया गया है। इसके परिणामस्वरूप घृणा का अपराध होता है।
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याचिका में हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मांग की गई है। याचिका में इस आधार पर अवमानना कार्रवाई की मांग की जा रही है कि हरियाणा के अधिकारी तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ मामले सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं। उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भीड़ हिंसा और लिंचिंग सहित घृणा अपराधों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने व रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए थे।
पूर्व राज्यसभा सांसद द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि हाल के दिनों में असमाजिक तत्वों द्वारा मुसलमानों द्वारा जुमे की नमाज़ के इर्द-गिर्द घूमने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। धर्म के नाम पर शहर भर में एक समुदाय के खिलाफ नफरत और पूर्वाग्रह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। याचिका में तर्क दिया गया है कि गुरुग्राम में इन घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करने में राज्य मशीनरी में गंभीर निष्क्रियता है।
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याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि अप्रैल 2021 की शुरुआत में शुक्रवार को स्थानीय निवासियों और नमाज़ अदा करने के लिए आने वाले व्यक्तियों को ऐसी प्रार्थना स्थलों पर दुर्भावनापूर्ण और घृणित अभियानों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज की गई है लेकिन शिकायतों के बावजूद अथॉरिटी निष्क्रिय है। उन्होंने कहा है कि गुरुग्राम में विभिन्न स्थानों पर हर शुक्रवार को इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है।