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J&J बेबी पाउडर: उपभोक्तों के हित में लाइसेंस किया रद्द, हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने कहा

Thu, 10 Nov 2022 09:55 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

हलफनामे में सरकार ने कहा कि यदि वे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों के वैधानिक प्रावधानों को लागू करने में विफल रहे तो यह उनकी ओर से एक बड़ी विफलता होगी।
 
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J&J baby powder - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उसने उपभोक्ताओं के कल्याण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उपनगरीय मुलुंड में अपने संयंत्र में बेबी पाउडर बनाने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड (जेएंडजे) का लाइसेंस रद्द कर दिया था। सरकार ने दो आधिकारिक आदेशों को चुनौती देने वाली बहु-राष्ट्रीय कंपनी द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में प्रस्तुत एक हलफनामे में दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष ये बात कही।  

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राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के संयुक्त आयुक्त और लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए गए थे। सरकार ने सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी (सीडीएल) की एक रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिए, जिसमें पाया गया कि पाउडर में निर्धारित से अधिक पीएच स्तर होता है (जो शिशुओं की त्वचा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है)। पीएच इस बात का माप है कि कोई पदार्थ या घोल कितना अम्लीय या क्षारीय है। हलफनामे में सरकार ने कहा कि यदि वे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों के वैधानिक प्रावधानों को लागू करने में विफल रहे तो यह उनकी ओर से एक बड़ी विफलता होगी।

इसने कहा कि याचिकाकर्ता (जे एंड जे) की नैतिक जिम्मेदारियों के अलावा यह वैधानिक कर्तव्य है कि वह ऐसे उत्पाद का निर्माण और आपूर्ति करे जो इस मामले में उपभोक्ताओं, विशेष रूप से शिशु शिशुओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित हो। हलफनामे के अनुसार, प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजे गए नमूने मानक गुणवत्ता के नहीं थे क्योंकि पीएच मान 8.42 था। हलफनामे में जॉनसन एंड जॉनसन के दावों का खंडन किया गया कि पीएच मान उपभोक्ता के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। एफडीए अधिकारियों द्वारा कार्रवाई बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद्देनजर की जाती है, और जब बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात आती है तो कुछ और मायने नहीं रखता है।  

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