सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जानकारी के मुताबिक, अब आधार कार्ड में लगाए गए दस्तावेजों को 10 साल बाद अपडेट कराना होगा। इसका मतलब है कि आधार संख्या जनरेट कराते वक्त या आधार कार्ड बनवाते वक्त जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गय था, 10 साल पूरा होने के बाद कम-से-कम एक बार संबंधित दस्तावेजों को अपडेट कराना जरूरी होगा।
नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कराना होगा अपडेट
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक, आधार अपडेट होने से केंद्रीय पहचान डाटा भंडार (सीआईडीआर) में संबंधित जानकारी की सटीकता सुनिश्चित होगी। आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम-से-कम एक बार पहचान और निवास प्रमाण पत्र वाले दस्तावेजों को अपडेट करा सकते हैं।
पिछले महीने लोगों से की थी यह अपील
आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने पिछले महीने लोगों से आग्रह किया था कि अगर उन्हें आधार संख्या लिए 10 साल से अधिक हो गए हैं और उन्होंने संबंधित जानकारी का दोबारा अपडेट नहीं कराई है, तो वे पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अपडेट कराएं।
ऐसे और इन दस्तावेजों को करें अपडेट
- ‘माई आधार’ पोर्टल और ‘माई आधार’ एप के माध्यम से ऑनलाइन अपडेशन किया जा सकता है।
- आधार नामांकन केंद्र पर यह सुविधा उपलब्ध।
- आधार धारक पहचान प्रमाण-पत्र और निवास प्रमाण-पत्र अपडेट कर सकते हैं, इनमें नाम और फोटो का होना अनिवार्य है।
- अब तक 134 करोड़ आधार नंबर जारी किए गए।