फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

संविधान पीठ तय करेगी अवैध प्रवासियों के बच्चों की नागरिकता

Wed, 22 Feb 2017 07:32 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
विज्ञापन
भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों के यहां पैदा हुए बच्चों को क्या भारतीय नागरिकता कानून के तहत सुविधाएं और समान फायदे मिलने चाहिए?  संविधान पीठ मई महीने में इस सवाल पर सुनवाई करेगी।
विज्ञापन


चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को बताया कि ग्रीष्मावकाश के दौरान 11 मई से एक जुलाई केबीच चार संविधान पीठ बैठेगी। ये संविधान पीठ ट्रिपल तलाक, आधार की संवैधानिक वैधता, बंग्लादेशियों के बच्चे की स्थिति आदि पर सुनवाई करेगी। पीठ ने बताया कि अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों के बच्चों की नागरिकता संबंधी लाभ मिलने से संबंधित मामले पर भी संविधान पीठ सुनवाई करेगी। 

संविधान पीठ इस पर परीक्षण करेगी कि क्या ऐसे बच्चे नागरिकता कानून की धारा-तीन के तहत मिलने वाले लाभ के हकदार हैं या नहीं। मामले में 11 मई को सुनवाई होगी। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि ऐसा लगता है आप लोग इस मामले को लेकर गंभीर नहीं हैं। लेकिन पक्षकारों ने कहा कि वे इस मामले में विस्तृत बहस को तैयार हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें