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Pegasus: 'क्या सुप्रीम कोर्ट को इसकी जांच नहीं करानी चाहिए?' अमेरिकी अदालत के फैसले पर सुरजेवाला का सवाल

Sun, 22 Dec 2024 12:25 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट कर सवाल उठाए हैं। सुरजेवाला ने लिखा कि 'पेगासस जासूसी कांड मामले में आए फैसले से साबित हो गया है कि भारत में भी गैरकानूनी तरीके से 300 व्हाट्सएप नंबर्स को निशाना बनाया गया था।'
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रणदीप सुरजेवाला - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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अमेरिका की एक जिला अदालत ने इस्राइल के एनएसओ समूह को पेगासस मैलवेयर के जरिए व्हाट्सएप हैकिंग कर जासूसी करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद भारत में भी ये मुद्दा उठा है। गौरतलब है कि पेगासस के जरिए दुनियाभर में 1400 लोगों की जासूसी कराए जाने का खुलासा हुआ था, इनमें 300 भारतीय भी शामिल हैं। भारत में भी पेगासस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ था और विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जासूसी कराने के गंभीर आरोप लगाए थे। अब अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद फिर से यह मुद्दा गर्म हो सकता है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार को इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। 
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सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट से पेगासस कांड की जांच की उठाई मांग
रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट कर सवाल उठाए हैं। सुरजेवाला ने लिखा कि 'पेगासस जासूसी कांड मामले में आए फैसले से साबित हो गया है कि भारत में भी गैरकानूनी तरीके से 300 व्हाट्सएप नंबर्स को निशाना बनाया गया था। सुरजेवाला ने पूछा कि वो 300 नंबर्स कौन से थे? वो दो केंद्रीय मंत्री कौन थे? वो तीन विपक्षी नेता, संवैधानिक प्राधिकरण कौन थे? वे कौन से पत्रकार थे, कौन से उद्योगपति थे, जिनके नंबर्स को निशाना बनाया गया।'

अन्य पोस्ट में सुरजेवाला ने पूछा कि 'क्या जानकारी ली गई और उसका कैसे इस्तेमाल किया गया और इसका क्या असर हो सकता है? क्या अब इस मामले में जिम्मेदारी अधिकारी और एनएसओ समूह के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए?' सुरजेवाला ने सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच की मांग कर डाली। सुरजेवाला ने लिखा कि 'क्या सुप्रीम कोर्ट अब पेगासस जासूसी कांड पर तकनीकी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगा? और क्या अब सुप्रीम कोर्ट को भी इसकी जांच नहीं करानी चाहिए?'
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अमेरिकी अदालत ने माना- जासूसी हुई
अमेरिका के कैलिफोर्निया की जिला अदालत ने साल 2019 के व्हाट्सएप हैकिंग कांड के लिए इस्राइली कंपनी एनएसओ को जिम्मेदार ठहराया है। फैसले में कहा गया कि एनएसओ ने यूजर्स की हैकिंग के लिए व्हाट्एसप सर्वर में पेगासस मैलवेयर भेजकर संघीय हैकिंग कानून को तोड़ा। व्हाट्सएप ने यह मुकदमा दायर किया था। व्हाट्सएप ने एनएसओ पर उसकी सेवा शर्तों के उल्लंघन और संघीय हैकिंग कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया था। इस मामले में दुनियाभर के 1400 लोगों को निशाना बनाया गया था। 
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