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गबन के मामले में घिरे रामदेव

Wed, 09 Mar 2016 09:42 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, अलीगढ़

सार

  • अदालत ने मामले में अब 7 अप्रैल तारीख नियत करते हुए याची ऋषी सारस्वत को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है।
  • ऋषी सारस्वत की इस याचिका में बाबा व प्रबंधन के अन्य अधिकारियों पर वेतन न देने व धमकी देने का आरोप है।
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रामदेव - फोटो : getty
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योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा संचालित पतंजलि संस्थान और उसकी शाखाओं के प्रचार-प्रसार का जिम्मा संभाल रहे ऋषि सारस्वत की याचिका पर अदालत ने बाबा रामदेव सहित संस्थान के तीन पदाधिकारियों पर परिवाद दर्ज कर लिया है।
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अदालत ने मामले में अब 7 अप्रैल तारीख नियत करते हुए याची ऋषी सारस्वत को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है। इस याचिका में बाबा व प्रबंधन के अन्य अधिकारियों पर वेतन न देने व धमकी देने का आरोप है।

गोंडा के गांव तारापुर निवासी ऋषि सारस्वत ने अधिवक्ता सरदार मुकेश सैनी के माध्यम से दायर याचिका में कहा था कि देशभक्ति व राष्ट्रभक्ति के आवरण से अभिभूत होकर उसने पतंजलि संस्थान में वर्ष 2010 में सेवाएं देना शुरू कर दिया।
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उसे जिले में संस्थान व उसकी शाखाओं के प्रचार-प्रसार का जिम्मा मिला और 50 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलना तय हुआ। इसके बाद से उसके कार्य से संस्थान को लाखों रुपये सालाना का मुनाफा हुआ। मगर उसे आज तक वेतन नहीं मिला। इसके बाद वह कई बार हरिद्वार गया।
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'बाबा की सेवा में लगे रहो, लाभ मिलेगा'

बाबा रामदेव
अलीगढ़ आगमन पर बाबा से मिला। उसे यही जवाब मिलता रहा कि बाबा की सेवा में लगे रहो, लाभ मिलेगा। मगर आज तक उसे वेतन नहीं मिला। अब ज्यादा शिकायतें करने पर उसे हरिद्वार स्थित संस्थान से धमकियां देकर भगा दिया गया।

तहरीर में आरोप है कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ने और कालाधन वापसी के लिए आंदोलन करने वाले योग गुरु जब इस तरह की धोखाधड़ी करेंगे तो बाकी पर क्या भरोसा किया जाए।

तहरीर में बाबा रामदेव, संस्थान से जुड़े राम भरत यादव, विपणन प्रमुख राकेश शर्मा को आरोपी बनाया गया था। इस याचिका में अदालत से मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया था। सीजेएम की अदालत ने मामले में परिवाद दर्ज करने के आदेश जारी करते हुए 7 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
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