कांग्रेस नेता एवं उद्योगपति और कोयला घोटाले में आरोपी नवीन जिंदल को सीबीआई की विशेष अदालत ने बिजनेस के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है।
विशेष सीबीआई जज भारत पाराशर ने शनिवार को जिंदल की याचिका पर उन्हें देश से बाहर जाने की अनुमति प्रदान कर दी। जिंदल ने सात अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच अमेरिका और इटली जाने की अनुमति मांगी थी। हालांकि अदालत ने उन पर कुछ बंदिशें लगाई हैं।
पूर्व सांसद को अपनी यात्रा से लौटने के सात दिन के अंदर जांच अधिकारी और अदालत को उनके यात्रा स्थलों का ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा। अदालत ने कहा, ‘वह सबूतों से छेड़छाड़ न करें और न ही किसी गवाह को किसी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करें।’