बांबे हाईकोर्ट ने
ऑटिज्म से पीड़ित कक्षा 10 के 16 वर्षीय छात्र को राहत देने से इनकार कर दिया। दरअसल छात्र के माता-पिता ने कोर्ट से राहत मांगी थी कि उसे इस साल कक्षा 10 की
परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए।
इस हफ्ते के शुरुआत में जारी एक आदेश के अनुसार, न्यायाधीश बीआर गवई और बीपी कोलाबावाला की खंडपीठ ने सुझाव दिया था कि माता-पिता को चाहिए कि छात्र को कुछ खास तरह की जरूरतों पर ध्यान देने वाले स्कूल में ले जाएं और वह परीक्षा किसी अन्य सुविधाजनक समय दे देगा। छात्र इस समय पश्चिमी बांद्रा में स्थित एक सामान्य निजी आईसीएसई स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। हालांकि उसके ने स्कूल उसे कक्षा 10 के वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।