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Supreme Court: 400 से ज्यादा मामले सूचीबद्ध नहीं होने पर सीजेआई नाराज, कहा- जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेंगे

Sat, 22 Oct 2022 12:25 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

 मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्येक मामले में कारण का पता लगाएंगे कि उन्हें सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया और हम इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 
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सीजेआई यूयू ललित - फोटो : ANI
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विस्तार
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भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने शुक्रवार को 400 से अधिक मामलों को सूचीबद्ध नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त की है। सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक चिंता का विषय और गंभीर मुद्दा है। इस तरह से मामलों को सुनवाई के लिए रजिस्ट्री के द्वारा सूचीबद्ध नहीं करना न्याय मिलने पर रोक लगाना है।

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उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर से इन सभी मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा। हम इनमें से प्रत्येक मामले में कारण का पता लगाएंगे कि उन्हें सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया और हम इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 

दरअसल शुक्रवार एक वकील द्वारा कहा गया कि उनका मामला 22 साल से सुनवाई के लिए लंबित है। उसके बाद  मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्री के द्वारा लंबित मामलों को सुनवाई के लिए तारीख तय करते हुए मामलों की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किए जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही।
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जब से सीजेआई ललित ने पदभार संभाला है, वह पुराने मामलों और उन मामलों को निपटाने के तरीकों पर काम कर रहे हैं जिनकी लंबे समय से सुनवाई नहीं हुई है। सीजेआई की पहल के कारण, कई संविधान पीठ के कई मामलों की सुनवाई कई वर्षों के बाद हुई है जो एक सराहनीह बात है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में लगभग 69 हज़ार से ज्यादा मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं। 

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