सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के मोपा में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। शीर्ष अदालत ने निर्माण कार्य में गतिविधियों पर लगी पाबंदी हटाते हुए राज्य व हवाईअड्डा बनाने वाली कंपनियों को मूल शर्तों के साथ अतिरिक्त शर्तों का भी पालन करने को कहा है।
साथ ही कोर्ट ने पश्चिमी घाट की जैव विविधता को बचाने की शर्तें मानने के लिए भी कहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने हवाईअड्डे के निर्माण को हरी झंडी देते हुए नेशनल इंवॉयरन्मेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) को शर्तों के अनुपालन पर निगरानी रखने का निर्देश दिया है।