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तमिलनाडु: महिला इंजीनियर मौत मामले में एआईएडीएमके के जयगोपाल के खिलाफ एफआईआर

Sun, 15 Sep 2019 02:50 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
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अवैध होर्डिंग ने महिला इंजीनियर की जान ले ली थी - फोटो : ANI
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चेन्नई पुलिस ने महिला इंजीनियर सुभाश्री की मौत मामले में सत्तासीन पार्टी एआईएडीएमके के नेता जयगोपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 12 सितंबर को 22 साल की सुभाश्री पर पहले एआईएडीएमके का अवैध होर्डिंग गिरा और उसके बाद वह टैंकर से टकरा गई। जिसके कारण उनकी मौत हो गई। इंजीनियर की मौत के बाद राज्य में अवैध होर्डिंग को लेकर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथ लिया था। घटना के बाद से चेन्नई के निगम अधिकारियों ने होर्डिंग्स और फ्लेक्स बैनर हटाना शुरू कर दिया है।

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चेन्नई में गुरुवार दोपहर को दुपहिया वाहन से जा रही महिला इंजीनियर शुभाश्री अवैध होर्डिंग गिरने से संतुलन खो बैठी और पीछे से आ रहे टैंकर ने उसे कुचल दिया। शुभाश्री ऑफिस से अपनी शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही थी। होर्डिंग एआईडीएमके कार्यकर्ताओं ने एक नेता के घर शादी को लेकर लगाया गया था।

शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने अवैध होर्डिंग को लेकर तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा था कि ऐसे होर्डिंग से राज्य में कितनी और जानें जाएंगी। हम अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ आदेश जारी करके थक चुके हैं, अब तो सरकार से भरोसा उठ चुका है। अदालत ने अवैध होर्डिंग गिरने से 23 वर्षीय महिला इंजीनियर की मौत के बाद यह सख्त टिप्पणी की थी। 
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अदालत ने हादसे के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़िता के परिजन को पांच लाख मुआवजा देने का आदेश दिया था। जस्टिस एम सत्यनारायण और जस्टिस एन सेशासायी की पीठ ने शुक्रवार को कहा था कि राज्य सरकार को सड़कों को रंगने के लिए और कितना खून चाहिए। देश में जान की कीमत नहीं रह गई। यह नौकरशाही उदासीनता की इंतहा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या अब सरकार अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ आदेश जारी करेगी?
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