फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

फर्जी हस्ताक्षर वाले चेक किए क्लीयर, यूको बैंक को करनी पड़ेगी भरपाई

Sun, 07 Jan 2018 09:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
विज्ञापन
UCO bank
विज्ञापन
फर्जी हस्ताक्षर वाले दो चेक को क्लीयर करने में लापरवाही बरतने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूको बैंक को भरपाई करने के लिए कहा है। बैंक से एक कंपनी को 50 लाख रुपये देने के लिए कहा गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बैंक अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकता और वह भी तब जब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने हस्ताक्षर को फर्जी बताया था।
विज्ञापन


न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि सरकारी बैंक विभागीय जांच और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बाद अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकता। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट में कहा गया था कि बैंक अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह फर्जीवाड़ा हुआ। पीठ ने कहा कि बैंक ही यह दलील इस हद तक सही है कि चेक को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कंपनी पर थी क्योंकि उसी केएक कर्मचारी ने दो चेक चोरी कर 31 लाख रुपये बैंक से निकाल लिए। 

पढ़ें- शरीर पर बम बंधी जैकेट पहनकर 10 मिनट में लूटे थे 13.5 लाख, जैकेट में जल रही थी लाइट
विज्ञापन
विज्ञापन


लेकिन बैंक को इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता है कि उसके कर्मचारियों ने जरूरी नियम का पालन नहीं किया और चेक को क्लीयर करने में लापरवाही बरती। इसी केमद्देनजर पीठ ने कहा कि कंपनी को उसके द्वारा क्लेम की गई पूरी राशि(1.5 करोड़ रुपये) नहीं मिल सकती। पीठ ने कहा कि ऐसे मामले में बैंक की पूरी तरह तो जवाबदेह नहीं माना जा सकता क्योंकि चेक को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कंपनी की थी। पीठ ने कहा कि उचित यह रहेगा कि बैंक कंपनी को 50 लाख रुपये अदा करें। बैंक को एक महीने के भीतर यह रकम कंपनी को देने का निर्देश दिया गया है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें