क्या है सीआरपीसी की धारा-41ए?
दरअसल, सीआरपीसी की धारा 41 के तहत उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट ऑर्डर या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जबकि 41ए के तहत मुख्यतः उन बातों का जिक्र है जिनमें पुलिस अधिकारी के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बजाय नोटिस देता है। पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिनमें धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, आरोपी या संदिग्ध को अपने सामने हाजिर होने का नोटिस भेजेगा। इसमें यह भी बताया गया है कि पुलिस किसके खिलाफ नोटिस भेजेगी
- उस व्यक्ति के खिलाफ उचित शिकायत दर्ज कराई गई है।
- उसके खिलाफ विश्वसनीय जानकारियां मिली हैं।
- उसके गंभीर अपराध करने का उचित संदेह है।