केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए आवेदन मांगे हैं। सीआईसी सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत अपीलों और शिकायतों पर फैसला लेने के लिए अधिकृत है, उसका नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त करते हैं। आयोग में अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं।
साल के अंत में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे समारिया
फिलहाल, आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया और दो सूचना आयुक्त कार्यरत हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी समारिया इस साल के अंत में अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। आरटीआई अधिनियम के अनुसार, मुख्य सूचना आयुक्त को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है और वह दोबारा इस पद के लिए पात्र नहीं होते। कोई भी व्यक्ति 65 वर्ष की आयु के बाद इस पद पर नहीं रह सकता। हीरालाल सामरिया का जन्म 14 सितंबर 1960 को हुआ था, उन्हें 6 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई थी।
ये भी पढ़ें: 'इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं वक्फ...न ही संविधान के तहत मौलिक अधिकार', सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा
क्या कहता है सूचना का अधिकार अधिनियम
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया, 'केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रस्तावित है।' उन्होंने कहा, आरटीआई अधिनियम के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त वह व्यक्ति होना चाहिए जिसका सार्वजनिक जीवन प्रतिष्ठित हो और जो कानून, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन और शासन के क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखता हो।
आदेश में यह भी कहा गया है कि 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्ति इस पद के लिए पात्र नहीं होंगे। जो व्यक्ति निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और इस पद में रुचि रखते हैं, वे 20 जून 2025 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।