केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि हमने केबल ऑपरेटरों के आउटपुड फीड की निगरानी करने का फैसला लिया है। यह काम कोई दखल दिए बिना मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) के हेड-एंड पर एक मॉनिटरिंग डिवाइस स्थापित करके किया जाएगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवायजरी में कहा कि मॉनिटरिंग डिवाइस को केबल टीवी नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इंस्टॉल किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रालय ने आगाह किया कि किसी भी असहयोग को अधिनियम की धारा 10ए की उप-धारा चार का उल्लंघन माना जाएगा। उल्लंघन करने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
इंस्टॉलेशन के लिए आने वाली टीम से सहयोग करने का निर्देश
एडवायजरी में केबल ऑपरेटर्स से अधिकारियों या ब्रोकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) की टीम के साथ सहयोग करने के लिए कहा गया है। ये अधिकारी या टीम हेड एंड पर मॉनिटरिंग डिवाइस इंस्टॉल करने उनके परिसरों का दौरा करेंगे।
मंत्रालय ने कहा कि यह भी अनुरोध किया जाता है कि बीईसीआईएल अधिकारियों या टीम के लिए आवश्यक हेड-एंड स्थानों, सशर्त एक्सेस सिस्टम विवरण, परिवहन स्ट्रीम, आवृत्ति विवरण, आरएफ फीड विवरण, प्लेटफॉर्म सेवा विवरण, सीटीएवी सिग्नल वितरण क्षेत्र, एसटीबी सीडिंग विवरण आदि के बारे में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की जाए।