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देशभर के उपभोक्ता मामलों के जजों को नए नियम लागू करना बताएगी सरकार

Fri, 26 Oct 2018 01:42 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पीयूष पांडेय
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उपभोक्ताओं को जल्द न्याय दिलाने की मुहिम तेज करने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय से लेकर जिला उपभोक्ता अदालतों के अध्यक्षों और सदस्यों को नए नियमों को समुचित तरीके से लागू करने की सीख देगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई में जारी नियमों पर उपभोक्ता मंत्रालय के नेतृत्व में 27 अक्तूबर को देशभर के उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्य बैठक करने जा रहे हैं। इसमें नियुक्ति, साल भर में लंबित मामलों की निर्धारित संख्या और तकनीक का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर मामलों का तेजी से निपटारा करने पर जोर दिया जाएगा।  

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देशभर में उपभोक्ता संबंधी करीब पौने पांच लाख मुकदमे निपटारे की बांट जोह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर लंबित उपभोक्ता मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार को इस मामले में समुचित कदम उठाने को कहा था, जिसके आधार पर उपभोक्ता मंत्रालय ने इसी साल जुलाई में नए नियम जारी किए थे। इसके बावजूद नियुक्तियों और निपटारे में तेजी सामने नहीं आई जिसके मद्देनजर सरकार देशभर के उपभोक्ता अदालतों के न्यायाधीशों को समुचित तरीके से नियम के बारे में सीख देना तय किया। 

आगामी 27 अक्तूबर को दिल्ली में देशभर के उपभोक्ता अदालतों के न्यायाधीश और सदस्य इसके लिए एकत्र होंगे। उपभोक्ता मामलों ,के राज्य मंत्री सीआर चौधरी इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। जबकि कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आरके अग्रवाल समेत अन्य राज्य आयोग और जिला उपभोक्ता अदालतों के अध्यक्षों तथा सदस्यों को नए नियम लागू करने के बारे में बताएंगे।

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