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Government Jobs: केंद्र सरकार 62 वर्ष की उम्र में दे रही नौकरी, मगर खुफिया दस्तावेजों को जलाना या काटना होगा

जितेंद्र भारद्वाज
Updated Tue, 22 Aug 2023 09:50 PM IST

सार

संचार विभाग ने पिछले दिनों स्टेनाग्राफर की वैकेंसी निकाली हैं। इस पद के लिए शर्त यह रखी गई है कि आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार में स्टेनोग्राफी कैडर से सेवानिवृत्त होना चाहिए। इस पद को प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी 'पीपीएस', प्राइवेट सेक्रेटरी 'पीएस' और पर्सनल असिस्टेंट 'पीए' का नाम दिया गया है।
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सरकारी नौकरी । - फोटो : Amar Ujala Graphics


स्टेनोग्राफी कैडर से सेवानिवृत्त होना चाहिए आवेदक

संचार विभाग ने पिछले दिनों स्टेनाग्राफर की वैकेंसी निकाली हैं। इस पद के लिए शर्त यह रखी गई है कि आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार में स्टेनोग्राफी कैडर से सेवानिवृत्त होना चाहिए। इस पद को प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी 'पीपीएस', प्राइवेट सेक्रेटरी 'पीएस' और पर्सनल असिस्टेंट 'पीए' का नाम दिया गया है। जिन्हें यह नौकरी मिलेगी, उन्हें संचार मुख्यालय में काम करना होगा। एक साल की अवधि के लिए दी जाने वाली यह नौकरी अनुबंध आधार पर रहेगी। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले व्यक्ति एक सितंबर 2023 तक इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। 


इतनी योग्यताएं तो पूरी करनी ही पड़ेंगी

आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार से रिटायर होना चाहिए। उसे सेवानिवृत्ति के वक्त सातवें सीपीसी के मुताबिक, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रुप 'ए' लेवल 11, प्राइवेट सेक्रेटरी (ग्रुप 'बी' राजपत्रित पद लेवल 8/9/10) और पर्सनल असिस्टेंट (ग्रुप 'बी' अराजपत्रित पद लेवल 7) के पद पर नियमित तौर से सेवा में होना चाहिए। उसकी आयु 62 साल से ज्यादा न हो। उसे केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की अच्छी जानकारी हो। मैटर को ड्राफ्ट करना, शॉर्टहैंड, आगुंतकों को अधिकारी से मिलने का समय देना, टेलीफोन कॉल अटैंड करने का तरीका, विजिटर को रिसीव करना, संबंधित अधिकारी को किस तरह के दस्तावेज चाहिएं और गोपनीय दस्तावेजों या सीक्रेट लैटर को अपने अधिकारी के निर्देश पर किस तरह से जलाकर या उन्हें काटकर नष्ट करना है, उसे इन सभी बातों में पारंगत होना चाहिए। कंप्यूटर की अच्छी जानकारी हो। 


अंतिम तनख्वाह से ज्यादा नहीं होगा वेतन

अनुबंध पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति का वेतन किसी भी सूरत में उसके द्वारा ली गई अंतिम तनख्वाह से ज्यादा नहीं होगा। इस जोड़ में उनकी पेंशन और नई सेलरी, दोनों शामिल हैं। इसमें डीए शामिल नहीं होगा। अनुबंध नियुक्ति वाले कर्मी को महंगाई भत्ता, एचआरए, पीएफ, पेंशन, बीमा, मेडिकल अटेंडेंस ट्रीटमेंट और वरिष्ठता आदि लाभ नहीं मिलेंगे। एक माह में केवल डेढ़ छुट्टी मिलेगी। नो वर्क, नो पे का नियम लागू रहेगा। जॉब का समय सुबह नौ बजे से लेकर शाम साढ़े पांच बजे तक होगा। जॉब के दौरान गोपनीयता बनाए रखनी होगी। इन सबके बावजूद, प्राधिकृत अथॉरिटी द्वारा उस व्यक्ति को कभी भी नौकरी से हटाया जा सकता है। डीओपीटी के तहत गृह कल्याण केंद्र पर भी रिटायर्ड लोगों को बतौर सलाहकार लगाया जाएगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में रिटायर्ड कर्मियों के लिए सलाहकार की नौकरी निकाली गई है। 

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