उपभोक्ता मामलों व खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग ने दिशा-निर्देश में कहा है, किसी प्रकार की साझेदारी को विज्ञापन, प्रायोजित, सहयोगी या सशुल्क के रूप में दर्शाया जाएगा।
मशहूर हस्तियां और इन्फ्लुएंसर अब सोशल मीडिया पर किसी भी विज्ञापन से लोगों को गुमराह नहीं कर पाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग उत्पादों या सेवाओं का समर्थन करते समय अपने दर्शकों या प्रशंसकों को गुमराह न करें। साथ ही, सोशल मीडिया पर सक्रिय ऐसी हस्तियां उपभोक्ता संरक्षण कानून व अन्य संबद्ध नियमों का पूरी तरह अनुपालन करें।
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उपभोक्ता मामलों व खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग ने दिशा-निर्देश में कहा है, किसी प्रकार की साझेदारी को विज्ञापन, प्रायोजित, सहयोगी या सशुल्क के रूप में दर्शाया जाएगा। इसके लिए हैशटैग या हेडलाइन का प्रयोग किया जाएगा।
उत्पाद की खुद समीक्षा करने की सलाह : दिशा-निर्देश में मशहूर हस्तियों और इन्फ्लुएंसर को यह सलाह भी दी गई है कि पहले वह उत्पाद की समीक्षा करें, खुद को संतुष्ट करें। हालांकि अभी तक सोशल मीडिया पर मशहूर हस्तियां बिना यह घोषित किए की वह ब्रांड का प्रचार कर रहे हैं, जमकर उत्पादों का प्रचार करती रही हैं।