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Loan Fraud: वाईएसआर कांग्रेस सांसद राजू और 15 अन्य के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल किया आरोपपत्र

Fri, 31 Dec 2021 11:01 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

लगभग 947 करोड़ रुपये के कर्ज धोखाधड़ी के एक कथित मामले में सीबीआई ने वाईएसआर कांग्रेस के एक सांसद और 15 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है।
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सीबीआई - फोटो : पीटीआई (फाइल)
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विस्तार
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पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य कर्जदाताओं के साथ 947 करोड़ रुपये के कथित कर्ज धोखाधड़ी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वाईएसआर कांग्रेस के सांसद आरआर राजू और 15 अन्य व्यक्तियों व कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। 

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विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल किए गए आरोपपत्र में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि राजू की कंपनी इंड भारत ग्रुप ने कथित तौर पर तमिलनाडु के तूतीकोरिन में एक थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए कर्ज देने वालों के एक समूह से लगभग 947.41 करोड़ रुपये लिए थे।

बता दें कि कर्जदाताओं के इस समूह की अगुवाई पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) कर रही थी। इसके अलावा अन्य कर्जदाताओं में ग्रामीण इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेश लिमिटेड (आरईसी) और इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्टर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) शामिल थे।
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न तो परियोजना हा पूरी की न कर्ज के समझौतों का पालन किया
सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा कि आरोपपत्र में यह आरोप भी लगाया गया है कि कर्ज लेने वाली कंपनी ने न तो परियोजना पूरी की और न ही कर्ज के समझौतों के नियम व शर्तों का ही पालन किया। आरोपियों ने कर्ज से मिली राशि का इस्तेमला दूसरे कार्यों के लिए किया।

कर्ज कै पैसे से खोलीं बैंकों में एफडी, फिर उन पर भी लिया लोन
आरसी जोशी ने कहा कि आरोपियों ने कर्ज से मिली राशि से बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक में एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) खोलीं। इसके अलावा इस राशि का इस्तेमाल ठेकेदारों को एडवांस भुगतान करने के लिए भी किया गया। इसके बाद आरोपियों ने इन एफडी पर भी कर्ज लिए।

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