सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना पर रिश्वतखोरी की शिकायत करने वाले हैदराबाद के व्यवसायी सतीश सना को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। सतीश ने अपनी जान को खतरा बताया था।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सना को पूछताछ के लिए बुलाने के सीबीआई के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही पूर्व जज एके पटनायक के समक्ष बयान दर्ज किए जाने के सना के वकील राजू रामचंद्रन के आग्रह को भी ठुकरा दिया। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस पटनायक की निगरानी में एसआईटी को सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ जांच का निर्देश दिया था।
पीठ ने कहा कि हम जस्टिस पटनायक को यह कैसे कह सकते हैं। क्या करना चाहिए, यह उन पर निर्भर करता है। जहां तक सतीश को संरक्षण देने का सवाल है, वह उन्हें दिया जाएगा। सना ने 15 अक्तूबर को अस्थाना के खिलाफ रिश्वतखोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद से ही वर्मा और अस्थाना के बीच विवाद बढ़ गया था। इसके बाद 23 अक्तूबर को दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया।