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सीबीआई ने 237 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में वाईएसआर कांग्रेस सांसद के. रघु रामकृष्ण राजू के खिलाफ केस दर्ज

Sat, 27 Mar 2021 03:53 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, चेन्नई

सार

  • इंड-भारत पावर जेनकॉम लिमिटेड और उसके निदेशकों ने रची थी साजिश 
  • एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर
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CBI - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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सीबीआई ने चेन्नई की एसबीआई एसएएमबी ब्रांच के डिप्टी जनरल मैनेजर एस रविचंद्रन की शिकायत पर वाईएसआर कांग्रेस सांसद के. रघु रामकृष्ण राजू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

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एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर
शिकायत के मुताबिक, इंड-भारत पावर जेनकॉम लिमिटेड और उसके निदेशकों ने साजिश रचकर बैंक के साथ 237.84 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। राजू और उनकी परिवार की सदस्य रमा देवी व इंदिरा प्रियदर्शिनी व अन्य निदेशक हैं।  

शिकायत के मुताबिक, राजू व अन्य निदेशकों ने जाली दस्तावेजों के जरिये बैंक के फंड को डायवर्ट किया और बैंक से साथ धोखाधड़ी की। सीबीआई ने कंपनी के सभी निदेशकों को एफआईआर में आरोपी बनाया है। राजू आंध्र प्रदेश के नरसापुरम से वाईएसआर कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन बीते कुछ महीनों से उन्होंने पार्टी के खिलाफ बागी तेवर अपनाए हैं।

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