भोपाल गैस त्रासदी मामले में फरार दोषी को सीबीआई ने नागपुर से गिरफ्तार किया है। यूनियन कार्बाइड के कर्मचारी एसआई कुरैशी को भोपाल की अदालत ने 2010 में दोषी ठहराया था। सीबीआई ने कुरैशी को मंगलवार को गिरफ्तार किया, जिसे जल्द ही कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।
सीबीआई के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया, कोर्ट के आदेश के खिलाफ कुरैशी ने भोपाल के सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। वहीं सीबीआई ने सीजेएम के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सजा बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस मामले में अपील पर दलीलें चल रही हैं।
दोषी 2016 से फरार था, जबकि उसकी अपील कोर्ट में लंबित है। इसी कारण कोर्ट ने कुरैशी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और मध्य प्रदेश पुलिस को इस पर अमल करने को कहा गया था।
हालांकि राज्य पुलिस इस पर अमल नहीं कर पाई और सीबीआई को मामला अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया था। गौरतलब है कि सात जून, 2010 को भोपाल कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड के सात अधिकारियों को दो साल की सजा सुनाई थी।