कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई तिथि 10 नवंबर को जांच अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद रहें। फैजान अहमद का शव 14 अक्तूबर को हॉस्टल के कक्ष में मिला था। असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखकर मामले की गहन जांच कराने का आग्रह किया था।
आईआईटी खड़गपुर के छात्र फैजान अहमद की मौत के मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। तृतीय वर्ष के छात्र फैजान का शव हॉस्टल के रूम में मिला था।
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जस्टिस राजशेखर मंथा ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई की तारीख पर केस डायरी पेश करे। कोर्ट ने यह आदेश असम मूल के छात्र फैजान के पिता की याचिका पर दिया। उन्होंने अपनी याचिका में बेटे की मौत विशेष जांच दल (SIT) से कराने का निर्देश देने का आग्रह किया है।
हाईकोर्ट ने पश्चिमी मेदिनीपुर के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे फैजान की मौत के मामले की जांच रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने एसपी से यह भी कहा कि वे मामले की जांच के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करें। इसके साथ ही मृतक के शव के नमूनों का विसरा परीक्षण कराएं।
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10 नवंबर को होगी सुनवाई, जांच अधिकारी तलब
कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई तिथि 10 नवंबर को जांच अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद रहें। फैजान अहमद का शव 14 अक्तूबर को हॉस्टल के कक्ष में मिला था। असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने 20 अक्तूबर को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखकर मामले की गहन जांच कराने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि राज्य के तिनसुकिया जिले के रहने वाले फैजान की किन परिस्थितियों में मौत हुई, उसकी विस्तृत जांच होना चाहिए।