सीबीआई ने मंडल की याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने दलील दी थी कि वह गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करके पशु तस्करी मामले की जांच को पटरी से उतार सकते हैं।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पशु तस्करी के मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। वह मामले में 145 दिनों से अधिक समय से हिरासत में हैं। सीबीआई ने मंडल की याचिका का विरोध किया था।
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सीबीआई ने दी यह दलील
सीबीआई ने दलील दी थी कि वह गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करके पशु तस्करी मामले की जांच को पटरी से उतार सकते हैं। इसके बाद जस्टिस जॉयमाल्या बागची और एके गुप्ता की खंडपीठ ने मंडल की अर्जी खारिज कर दी।
2020 में दर्ज किया था केस
सीबीआई ने 2020 में पशु तस्करी के मामले में केस दर्ज किया था। इसमें अनुब्रत मंडल का नाम भी सामने आया था। सीबीआई के मुताबिक 2015 से 2017 के दौरान सीमा सुरक्षा बल को 20,000 से ज्यादा पशुओं के कटे सिर मिले थे।
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मंडल को सीबीआई ने 10 समन भेजे थे
इस मामले में उन्हें सीबीआई ने तलब किया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे थे। इस मामले में केंद्रीय एजेंसी ने बीरभूम जिले में उनके करीबी लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। वहां से भारी संख्या में नकदी बरामद हुई थी। मंडल को सीबीआई ने 10 समन भेजे थे।