फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

RG Kar Case: आरजी कर मामले में अहम सुनवाई आज, कलकत्ता हाई कोर्ट नई डिवीजन बेंच के सामने पेश होंगी याचिकाएं

Tue, 19 May 2026 11:00 AM IST
अमन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता

सार

कलकत्ता हाई कोर्ट की नई बेंच आज आरजी कर अस्पताल मामले की सुनवाई करेगी। मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं अब इसी बेंच के पास होंगी। फिलहाल CBI और ED इस मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही हैं।
विज्ञापन
कलकत्ता हाई कोर्ट - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कलकत्ता हाई कोर्ट की एक नई डिवीजन बेंच आज यानी मंगलवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई करेगी। इस नई बेंच में जस्टिस शम्पा सरकार और जस्टिस तीर्थंकर घोष शामिल हैं। हाई कोर्ट की कार्यसूची के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई दोपहर एक बजे शुरू होगी।
विज्ञापन


इससे पहले जस्टिस राजशेखर मंथा की बेंच ने 12 मई को इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने टिप्पणी की थी कि इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई तेजी से होनी चाहिए। इसके बाद 15 मई को चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल ने यह मामला जस्टिस सरकार और जस्टिस घोष की नई बेंच को सौंप दिया।

अन्य वीडियो- 
विज्ञापन


चीफ जस्टिस ने निर्देश दिया कि इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अब यही नई बेंच सुनवाई करेगी। इसमें पीड़ित परिवार की वह याचिका भी शामिल है, जिसमें उन्होंने अपराध वाली जगह (क्राइम सीन) पर जाने की अनुमति मांगी है।

इस मामले में एक विवाद यह भी रहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने परिवार के वहां जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन पिछली ममता बनर्जी सरकार ने इसका विरोध किया था। जस्टिस मंथा की बेंच ने तब सवाल किया था कि जब जांच एजेंसी सीबीआई को कोई दिक्कत नहीं है, तो राज्य सरकार इस पर आपत्ति क्यों जता रही है।

हाल ही में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई राज्य सरकार ने पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल और दो डिप्टी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को सस्पेंड कर दिया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि सीबीआई को जांच सौंपने से पहले कोलकाता पुलिस ने इस मामले की शुरुआती जांच ठीक से नहीं की थी।

ये भी पढ़ें: RG Kar Case: सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला, संदीप घोष के खिलाफ ED को मुकदमा चलाने की दी अनुमति
विज्ञापन


शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। पिछली सरकार ने लंबे समय से इस अनुमति को रोक रखा था। यह अनुमति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अस्पताल में हुई वित्तीय गड़बड़ी के मामले में दी गई है।

फिलहाल सीबीआई अगस्त 2024 में अस्पताल परिसर में हुई दुष्कर्म-हत्या और वित्तीय गड़बड़ी, दोनों मामलों की अलग-अलग जांच कर रही है। वहीं ईडी सिर्फ वित्तीय गड़बड़ी के मामले की जांच में जुटी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ही इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें