सीआईडी अब जांच कर तय करेगी कि विस्फोटक अधिनियम पर मामला शुरू किया जा सकता है या नहीं। बुधवार को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया था। उन्होंने जनहित याजिका दायर करते हुए एनआईए जांच की मांग की थी।
पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के एगरा में एक अवैध पटाखा फैक्टरी विस्फोट होने के बाद भाजपा ने इस मामले में एनआईए जांच की मांग की थी। एनआईए जांच पर राज्य सरकार ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई थी। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सीआईडी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है।
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सीआईडी अब जांच कर तय करेगी कि विस्फोटक अधिनियम पर मामला शुरू किया जा सकता है या नहीं। बुधवार को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया था। उन्होंने जनहित याजिका दायर करते हुए एनआईए जांच की मांग की थी। विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी।