केंद्र सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बांड स्कीम में सोना खरीदने की लिमिट को बढ़ा दिया है। सालाना निवेश की व्यक्तिगत सीमा बढ़ाकर प्रतिव्यक्ति 4 किलोग्राम कर दिया गया है।अभी तक यह लिमिट 500 ग्राम प्रति वर्ष थी। वहीं ट्रस्ट के लिए इस लिमिट को बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य नियमों में भी सुधार किया जा रहा है, जिससे इस योजना को खरीदारों के लिए अधिक आकर्षक बनाया जा सके।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह लिमिट वित्त वर्ष के आधार पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने वित्त मंत्रालय को विभिन्न ब्याज दरों के साथ इन बांडों के लागू करने की मंजूरी दे दी। कैबिनेट के इन बदलावों के बाद अब अब संयुक्त हिन्दू परिवार भी 4 किलो तक गोल्ड खरीद सकेंगे।
निवेश की इस लिमिट में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास गिरवी रखे बांड शामिल नहीं होंगे। इस लिमिट में निजी गोल्ड को नहीं शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्रालय नेशनल स्टाक एक्सचेंज, बंबई शेयर बाजार और डाक विभाग के साथ विचार विमर्श करके इस सुविधा के तौर तरीके को अंतिम रूप देगी।
बयान में कहा गया है कि योजना में कुछ विशेष बदलाव किए गए हैं जिससे इसे अधिक आकर्षक बनाया जा सके, इसके माध्यम से लक्ष्य के अनुसार वित्त जुटाया जा सके और सोने के आयात की वजह से बने आर्थिक दबाव को कम किया जा सके और चालू खाते के घाटे में कमी की जा सके।