चुनाव आयोग ने मणिपुर विधान सभा में तीन रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव 7 नवंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान के समय इन तीनों सीटों पर चुनावों में मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज मतदाता फोटो पहचान पत्र ही होगा। लेकिन कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो, इसलिए वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों की मदद से भी वोट डाला जा सकेगा। 13 अक्तूबर को इन सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, जबकि 20 अक्तूबर तक नामांकन किया जा सकेगा। उम्मीदवारों के पपत्रों की जांच का काम 21 और 23 अक्तूबर तक नाम वापस लिया जा सकेगा। चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को घोषित होंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगी। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग निर्वाचकों को पोस्टल बैलेट सुविधा मिलेगी।