म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम की अंदरूनी जानकारी के आधार पर फंड के यूनिट्स में अब कर्मचारी खरीद-फरोख्त नहीं कर पाएंगे। शेयर बाजार की तरह इसे भी भेदिया कारोबार के दायरे में ला दिया गया है। बाजार नियामक सेबी ने इससे जुड़े नियमों में संशोधन कर दिया। नया नियम 24 नवंबर से लागू हो गया है।
नियमों के तहत, भेदिया कारोबार रोकने के लिए मूल्य संवेदनशील जानकारियों तक पहुंच रखने वाले सभी कर्मचारियों को नामित व्यक्तियों के रूप में पहचाना जाएगा। सभी को इसकी गोपनीयता बनाकर रखनी होगी। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को अपनी स्कीम की यूनिट्स में एएमसी, ट्रस्टियों और उनके करीबी रिश्तेदारों द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के प्लेटफॉर्म पर होल्डिंग के विवरण का खुलासा करना होगा। सेबी का ताजा फैसला फ्रैंकलिन टेम्पलटन प्रकरण के बाद आया है। इस फंड हाउस के कुछ अधिकारियों पर आरोप था कि छह डेट योजनाओं को बंद करने से पहले उन्होंने अपने पैसे निकाल लिए थे।
पांच कंपनियों में सरकार बेचेगी 10% तक हिस्सा
शेयर बाजार की तेजी का फायदा उठाने व राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार पांच कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। इसमें कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में 5 से 10% हिस्सा बिक सकता है। इसमें एक रेल मंत्रालय की भी कंपनी होगी।
मौजूदा शेयर भाव पर हिस्सा बेचने से 165 अरब रुपये मिल सकते हैं। शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर है। इससे सरकार को ज्यादा पैसा मिलेगा। राष्ट्रीय केमिकल्स और कोल इंडिया के शेयर एक साल में दो गुना तक बढ़े हैं। इस रकम से सब्सिडी बिल को पूरा करने में मदद मिलेगी।
इमरान को नहीं मिली परेड ग्राउंड में हेलिकॉप्टर उतारने की अनुमति
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने बताया कि शनिवार को होने वाली विरोध रैली के लिए पूर्व प्रधानमंत्री के हेलिकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी गई है। इमरान खान को 26 नवंबर को रावलपिंडी में शहबाज शरीफ के खिलाफ आयोजित रैली को संबोधित करना है। उनका हेलिकॉप्टर परेड ग्राउंड में उतरना था। पीटीआई की उपाध्यक्ष शिरीन मजारी ने कहा, साजिशकर्ताओं के दिमाग में इमरान खान का डर बैठ गया है।
चीनी-कनाडाई पॉप सितारे क्रिस वू को 13 साल की सजा
चीन की एक अदालत ने चीनी मूल के कनाडाई पॉप सितारे क्रिस वू को दुष्कर्म समेत अन्य आरोपों में दोषी करार देते हुए 13 साल कैद की सजा सुनाई। बीजिंग की चाओयांग जिला कोर्ट ने कहा कि क्रिस वू को 2020 के दुष्कर्म मामले में साढ़े ग्यारह वर्ष की सजा दी गई। जबकि यौन स्वच्छंदता में संलग्न होने के लिए भीड़ इकट्ठा करने के अपराध के लिए एक वर्ष, 10 माह की सजा सुनाई गई।
यह मामला 2018 का है, जिसमें क्रिस और अन्य लोगों ने कथित तौर पर दो महिलाओं का यौन शोषण किया। अदालत ने कहा, दुष्कर्म के मामले में तीनों पीड़ितों ने भी शराब पी रखी थी और विरोध करने में असमर्थ थीं। क्रिस वू को जेल में सजा का अपना समय पूरा करने के बाद तुरंत निर्वासित कर दिया जाएगा। सजा सुनाते वक्त एक कनाडाई राजनयिक भी अदालत में मौजूद थे।
केरल : नकली नोट छापने के आरोप में मां-बेटी गिरफ्तार
केरल पुलिस ने कोट्टायम बाजार से नकली नोटों का इस्तेमाल करने और छापने के आरोप में अंबालाप्पुझा निवासी विलासिनी (68) और उसकी बेटी शीबा (34) को गिरफ्तार किया है। लॉटरी की टिकट खरीदने के लिए विलासिनी को नकली नोट दिया था। दुकानदार के सूचना देने पर पुलिस ने कुरिची में उनके किराए के घर पर छापा मारा और 100 रुपये के 14 नकली नोटों के साथ एक लैपटॉप, प्रिंटर और स्कैनर को जब्त कर लिया। शीबा ने इंटरनेट से नकली नोट छापना सीखा था।