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दिल्ली हाईकोर्ट का कड़ा रुख: केंद्र व आप सरकार से कहा-पिछले लॉकडाउन से नहीं लिया कोई सबक

Mon, 19 Apr 2021 05:35 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

  • मंगलवार तक मांगा दोनों सरकारों से हलफनामा
  • बेड की उपलब्धता और ऑक्सीजन आपूर्ति पर दें जानकारी
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर सोमवार को केंद्र व आप सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दोनों सरकारों ने पिछले साल लगाए गए लॉकडाउन से कोई सबक नहीं लिया। उस अनुभव का सबक लिया जाना था। 

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र तथा आप सरकार को मंगलवार तक एक हलफनामा दाखिल कर यहां कोविड-19 मरीजों के लिए बेड की अस्पताल-वार उपलब्धता बताने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलिंडर की आपूर्ति में कमी के पहलू पर केंद्र से तत्काल आधार पर विचार करने को कहा।
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लैब पर कार्रवाई के आदेश पर रोक
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हाईकोर्ट ने कोविड-19 टेस्ट की 24 घंटे में रिपोर्ट नहीं देने वाली लैबोरेटरियों के खिलाफ कार्रवाई के दिल्ली सरकार के आदेश पर भी रोक लगा दी। 
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