उमेश कोल्हे हत्याकांड: आरोपी युसूफ खान ने मांगी जमानत
महाराष्ट्र के अमरावती में बीते साल फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या में आरोपी युसूफ खान ने सोमवार को एक विशेष एनआईए अदालत में जमानत याचिका दायर की। आरोपी युसूफ खान एक पशु चिकित्सक हैं। उसने अपनी याचिका में दावा किया कि वह कट्टर सुन्नी मुसलमान है, तब्लीगी जमात का सदस्य नहीं है। जैसा कि एनआईए ने दावा किया था। उसने कहा कि एनआईए ने मामले में उसे सह-आरोपी के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया था, जबकि उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में उसके खिलाफ सबूत नहीं हैं।
उमेश कोल्हे की हत्या में आरोपी युसूफ खान पर भारतीय दंड संहिता और कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत हत्या, एक आपराधिक साजिश का हिस्सा होने और सबूतों को गायब करने का मामला दर्ज किया गया है। उसकी याचिका पर एनआईए के 18 फरवरी को अपना जवाब दाखिल करने की उम्मीद है।